सामाजिक और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 से “Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana” की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदायों और धर्मों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस योजना का एक और उद्देश्य विवाह समारोहों में अनावश्यक और फिजूलखर्ची को समाप्त करना भी है।
इस योजना के अंतर्गत उन सभी समुदायों के परिवारों को शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 2,00,000 रुपये तक है। इस योजना के तहत प्रत्येक विवाह के लिए कुल 51,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 35,000 रुपये दुल्हन के बैंक खाते में घरेलू स्थापना के लिए जमा किए जाते हैं और विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे वस्त्र, आभूषण, बर्तन आदि के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा, प्रति विवाह 6,000 रुपये के खर्च का भी प्रावधान किया गया है।
न्यूनतम 10 जोड़ों के पंजीकरण और विवाह हेतु, शहरी निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका समिति, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता साबित हो रही है, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपने बच्चों के विवाह समारोह का आयोजन कर सकें।
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लाभ
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana की पात्रता
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana कार्यक्रम की आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची:
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या समुदायों के संबंध में कोई प्रतिबंध है
नहीं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। दुल्हन किसी भी समुदाय से हो सकती है।
Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana के क्या लाभ हैं?
क्या हैं लाभ? इस योजना के तहत, दुल्हन के बैंक खाते में गृहस्थी की स्थापना के लिए 35,000/- रुपए की राशि जमा की जाती है और 10,000/- रुपए से जोड़े को शादी के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, गहने, बर्तन आदि प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रति विवाह 6000/- रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रति विवाह 51,000/- रुपए की कुल राशि का प्रावधान है।
क्या अन्य राज्य के आवेदक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी।
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए?
आपके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक साइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/ पर जाएं और पंजीकरण करें।
Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
वर-वधू (युगल) की फोटो। 2. वर-वधू (युगल) का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। 3. वर-वधू (युगल) का जन्म प्रमाण पत्र। 4. नवविवाहित लड़की की बैंक पासबुक। 5. पते का प्रमाण पत्र। 6. आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र। 7. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी) / जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।
Mukhyamantri Samuhik Vivah yojana के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. सभी स्रोतों से परिवार की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर होनी चाहिए। 3. यह योजना सभी समुदायों के लिए खुली है। 4. पंजीकृत लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 5. इस सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़ों का भाग लेना आवश्यक है।